Budget 2025 में होमओनर्स को बड़ी राहत! अब दो स्व-स्वामित्व वाले घरों पर टैक्स नहीं लगेगा। साथ ही, किराए पर TDS की सीमा भी बढ़ाकर 6 लाख रुपये कर दी गई है।
बजट 2025 में गृहस्वामियों (Homeowners) के लिए खुशखबरी आई है! वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि अब दूसरे स्व-स्वामित्व वाले घर (Self-Occupied House) पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। पहले, यह सुविधा केवल एक घर के लिए थी, लेकिन अब इस नियम में बदलाव किया गया है।
होमओनर्स को टैक्स में बड़ी छूट

वित्त मंत्री ने बताया कि आयकर अधिनियम (Income Tax Act) की धारा 23, उप-धारा (2) में संशोधन किया जाएगा। इसके तहत, यदि कोई घर मालिक अपने व्यक्तिगत निवास के लिए एक से अधिक घरों का उपयोग करता है या किसी कारणवश वहां नहीं रह पाता है, तो उसे दो घरों पर शून्य वार्षिक मूल्य (Nil Valuation) का लाभ मिलेगा।
उन्होंने यह भी कहा कि अब तक केवल एक ही स्व-स्वामित्व वाले घर पर यह सुविधा दी जाती थी, लेकिन करदाताओं की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए, अब दो घरों पर यह छूट दी जाएगी।
TDS की सीमा बढ़ी, किरायेदारों और मकान मालिकों को राहत
बजट 2025 में किराए पर स्रोत पर कर कटौती (TDS) की सीमा भी बढ़ा दी गई है। पहले यह सीमा 2.4 लाख रुपये प्रति वर्ष थी, जिसे अब 6 लाख रुपये कर दिया गया है।
इसके अलावा, मासिक किराए पर TDS की सीमा भी 24,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दी गई है, जिससे छोटे मकान मालिकों और किरायेदारों को सीधा फायदा मिलेगा।
वित्त मंत्री ने क्या कहा?

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा,
“मैं कर कटौती की दरों और सीमाओं को और सरल बनाने का प्रस्ताव रखती हूं, ताकि कर प्रणाली को अधिक पारदर्शी और सुलभ बनाया जा सके।”
उन्होंने आगे बताया कि छोटे करदाताओं को राहत देने के लिए कर कटौती की सीमा को बढ़ाया गया है, जिससे उन्हें अधिक स्पष्टता और सुविधा मिल सकेगी।
बजट 2025: क्या बदला?

✔ अब दो स्व-स्वामित्व वाले घरों पर टैक्स नहीं लगेगा
✔ किराए पर TDS की सीमा 2.4 लाख से बढ़ाकर 6 लाख रुपये कर दी गई
✔ मासिक किराए पर TDS सीमा 24,000 रुपये से बढ़कर 50,000 रुपये हो गई
✔ छोटे मकान मालिकों और करदाताओं को टैक्स में राहत
Budget 2025 में होमओनर्स और छोटे करदाताओं को बड़ी राहत मिली है। अब दूसरे स्व-स्वामित्व वाले घर पर टैक्स नहीं लगेगा, और किराए पर TDS की सीमा बढ़ने से मकान मालिकों को भी फायदा होगा। यह बदलाव करदाताओं के लिए टैक्स प्रणाली को सरल बनाने और उन्हें वित्तीय राहत देने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
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