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ITR FILING 2025: क्या आप हर साल पुराने और नए टैक्स सिस्टम के बीच बदल सकते हैं? जानें पूरी डिटेल

ITR फाइलिंग 2025: क्या आप हर साल पुराने और नए टैक्स सिस्टम के बीच बदल सकते हैं? जानें पूरी डिटेल

ITR Filing 2025 के दौरान क्या आप हर साल पुराने और नए टैक्स सिस्टम के बीच स्विच कर सकते हैं? जानिए नियम और कैसे सही विकल्प चुनें।

क्या आप हर साल नया और पुराना टैक्स सिस्टम बदल सकते हैं?

इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करना कई लोगों के लिए एक जटिल प्रक्रिया हो सकती है, खासकर जब नए और पुराने टैक्स सिस्टम में से एक को चुनना हो। बजट 2023 में सरकार ने नए टैक्स सिस्टम को डिफॉल्ट बनाया था, लेकिन करदाताओं को पुराने टैक्स सिस्टम को चुनने की छूट भी दी गई थी। सवाल यह उठता है कि क्या हर साल टैक्स सिस्टम बदला जा सकता है?

अगर आपकी आय वेतन, ब्याज या किराए (गैर-व्यावसायिक आय) से आती है, तो आप हर साल पुराने और नए टैक्स सिस्टम के बीच बदलाव कर सकते हैं। यानी अगर आपने पिछले साल नया टैक्स सिस्टम चुना था, तो इस साल आप पुराने टैक्स सिस्टम पर वापस जा सकते हैं। लेकिन यह विकल्प ITR फाइलिंग की अंतिम तिथि (31 जुलाई 2025) से पहले चुनना जरूरी होगा।

व्यापारी और पेशेवर करदाताओं के लिए नियम अलग हैं

अगर आपकी आय व्यापार या पेशेवर गतिविधियों से आती है, तो आपके पास हर साल टैक्स सिस्टम बदलने की सुविधा नहीं है।

  • व्यवसायियों, HUFs (हिंदू अविभाजित परिवार), AOPs (व्यक्तियों का संघ), BOIs (संस्था का निकाय) और कृत्रिम न्यायिक व्यक्तियों को केवल एक बार पुराने से नए टैक्स सिस्टम पर स्विच करने की अनुमति होती है।
  • यदि उन्होंने एक बार नए टैक्स सिस्टम को अपना लिया और बाद में पुराने पर स्विच किया, तो वे फिर से नए टैक्स सिस्टम में वापस नहीं आ सकते।

पुराने टैक्स सिस्टम को चुनने की प्रक्रिया

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बजट 2023 के अनुसार, जो करदाता पुराने टैक्स सिस्टम को अपनाना चाहते हैं, उन्हें ITR फाइल करने से पहले फॉर्म 10-IEA जमा करना होगा। यह फॉर्म इस बात की पुष्टि करता है कि वे किस टैक्स सिस्टम का चयन कर रहे हैं और उनकी पात्रता क्या है।

अगर आप वेतनभोगी हैं या गैर-व्यावसायिक आय वाले करदाता हैं, तो आप हर साल नए और पुराने टैक्स सिस्टम के बीच बदलाव कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए ITR की अंतिम तिथि से पहले निर्णय लेना होगा। यदि आप पुराने टैक्स सिस्टम को जारी रखना चाहते हैं, तो आपको इसे आयकर अधिनियम की धारा 139(1) के तहत समय सीमा से पहले चुनना होगा।


ITR Filing 2025 की अहम तारीखें

  • 31 जुलाई 2025: वे करदाता जिनका ऑडिट जरूरी नहीं है, उनके लिए ITR फाइलिंग की अंतिम तिथि।
  • 31 दिसंबर 2025: यदि आप 31 जुलाई तक ITR नहीं फाइल कर पाते हैं, तो आप विलंबित रिटर्न (Belated Return) फाइल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको जुर्माना देना होगा।
  • यदि आपने पहले ही ITR फाइल कर दिया है लेकिन टैक्स सिस्टम बदलना चाहते हैं, तो आप संशोधित रिटर्न (Revised Return) फाइल कर सकते हैं, लेकिन यह तभी संभव है जब आपका मूल ITR समय पर दाखिल किया गया हो।

कौन सा टैक्स सिस्टम चुनना चाहिए?

ITR फाइल करने से पहले यह तय करना महत्वपूर्ण है कि आपके लिए कौन सा टैक्स सिस्टम अधिक फायदेमंद रहेगा।

1. पुराना टैक्स सिस्टम

इसमें विभिन्न प्रकार की छूट और कटौती का लाभ मिलता है, जैसे:

  • धारा 80C: PPF, EPF, जीवन बीमा आदि पर छूट।
  • धारा 80D: मेडिकल इंश्योरेंस पर कटौती।
  • HRA: हाउस रेंट अलाउंस की छूट।

2. नया टैक्स सिस्टम

  • इसमें कर की दरें कम होती हैं, लेकिन अधिकतर छूट और कटौतियां नहीं मिलतीं।
  • वेतनभोगी करदाताओं के लिए यह सरल और कम जटिल होता है।

आपकी आय, निवेश और टैक्स बचत के लक्ष्यों के आधार पर सही टैक्स सिस्टम चुनना महत्वपूर्ण है।

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