RBI ने हाल ही में Paytm payment bank की समय सीमा को बढ़ा दिया है. रिजर्व बैंक आफ इंडिया (RBI) ने पेटीएम पेमेंट बैंक को राहत देते हुए 15 दिन की छूट दी हैं. यानी कि अब यह प्रतिबंध 29 फरवरी से लागू होने के बजाय 15 मार्च से लागू होगा.
RBI ने दी Paytm payment bank को राहत
रिजर्व बैंक आफ इंडिया (RBI) ने पेटीएम पेमेंट बैंक को बड़ी राहत दी हैं. जी हां आपने सही सुना रिजर्व बैंक आफ इंडिया (RBI) ने हाल ही में पेटीएम पेमेंट बैंक की प्रतिबंध की सीमा बढ़ा दी हैं और यह 29 फरवरी से बढ़कर 15 मार्च हो गई है.
बता दें कि 31 जनवरी 2024 को भारतीय रिजर्व बैंक ने बड़ा क़दम उठाते हुए Paytm की बैकिंग सेवा को बंद कर दिया है.RBI के इस कार्रवाई के बाद PAYTM PAYMENT BANK के बैंक अकाउंट पर फास्टैग, पेटीएम वॉलेट, ट्रांजैक्शन और टॉप-अप जैसी सर्विसेज 29 फरवरी तक बंद हो जाएगी.
RBI ने ग्राहकों के लिए बढ़ाई अवधि
भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में कहा कि “उन्होंने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35A के तहत Paytm की पेरेंट कंपनी वन97 कम्युनिकेशंस द्वारा संचालित पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (Paytm Payments Bank) पर कुछ व्यावसायिक प्रतिबंध लगाए थे. आरबीआई ने आगे कहा कि लोगों के हितों का ध्यान रखते हुए पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को थोड़ा और वक्त दिया जा रहा है. “
बता दें कि RBI ने यह एक्शन इसलिए लिया क्यों की paytm ने केंद्रीय बैंक के गाइडलाइन का अनदेखी किया है. दरअसल 11 मार्च 2022 कों आरबीआई ने एक नोटिस जारी करते हुए यह निर्देश दिया था कि paytm पेमेंट बैंक अब किसी भी तरह के नये ग्राहकों कों नहीं जोड़ेगा तथा एक IT टीम से ऑडिट कराएगा.जब तक जांच नहीं हो जाता तब तक नए ग्राहक नहीं जोड़ा जा सकता. आपको बता दें कि paytm पेमेंट गेटवे ही नहीं बल्कि एक बैंकिंग प्लेटफार्म भी है इसलिए आरबीआई के सभी नियमों का पालम paytm पेमेंट बैंक कों करना पड़ेगा.
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