Bank News: भारतीय रिज़र्व बैंक सभी बैंको के लिए नियम बनाता है. नियमों का पालन न करने पर केंद्रीय बैंक (Central Bank) सभी बैंको पर कार्यवाई भी करता है. आरबीआई सभी प्राइवेट और सरकारी व सहकारी बैंको के लिए नियम बनाता है. दरअसल रिज़र्व बैंक नियमों का पालन न करने पर सभी बैंको पर सख्त है.
आपको बता दें कि आरबीआई द्वारा बनाए गए नियम और बैंक अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर पांच बैंको पर आरबीआई ने जुर्माना लगाया है. बार बार दिशा निर्देश देने पर भी सहकारी बैंक नियमों का पालन नहीं कर रहें जिससे दंड स्वरुप जुर्माना लगाया जा रहा है.आरबीआई ने नियमों का उल्लंघन करने वाले बैंको पर 50 हज़ार से लेकर 5 लाख रूपये तक जुर्माना लगाया है.
Bank जिनपर आरबीआई ने लगाया जुर्माना

आरबीआई उन सभी बैंको पर कार्यवाही करता है जो नियमों का पालन नहीं करते है इस बार पांच सहकारी बैंको पर आरबीआई ने जुर्माना लगाया है.जिसमे द को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक, श्री भारत को-ऑपरेटिव बैंक, द लिमडी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक, द संखेड़ा नागरिक सहकारी बैंक और द भुज कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक शामिल है. इन सभी बैंकों पर आरबीआई ने 50 हज़ार रुपये से लेकर 5 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया है.
Bank पर आरबीआई ने क्यों लगाया जुर्माना?

आरबीआई ने द को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक और द भुज कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक पर 1.50-1.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. द को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक के अलावा द लिमडी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक पर भी भारतीय रिजर्व बैंक ने 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया है.आरबीआई ने बैंक द्वारा इंटर बैंक ग्रॉस एक्सपोजर लिमिट के नियमों का पालन नहीं करने के कारण तथा टर्म डिपॉजिट स्कीम पर ब्याज देने में देरी करने के कारण गुजरात के श्री भारत को-ऑपरेटिव बैंक पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.
द संखेड़ा नागरिक सहकारी बैंक के डायरेक्टर्स कई जगह लोन गारंटर बने हुए है जिसके कारण आरबीआई ने द संखेड़ा नागरिक सहकारी बैंक पर ने 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.सिर्फ इतना ही नहीं यह बैंक ने दो बैंकों के बीच ग्रॉस एक्सपोजर लिमिट के नियम को भी नहीं माना है.

Bank पर जुर्माना लगाने से ग्राहकों पर क्या होगा असर
आरबीआई ने यह जुर्माना उन बैंको पर लगाया है जो नियमों का पालन नहीं कर रहें है. इस जुर्माने का असर ग्राहकों पर नहीं होगा.बैंक ग्राहकों को पूर्व की भाती ही सुविधाएं प्रदान करता रहेगा. दरअसल आरबीआई ने कहा कि यह कार्यवाई नियमों के उल्लंघन के कारण हुई है.बैंक स्वतंत्रता से कामकाज कर सकते है आरबीआई दखल नहीं देना चाहता है.
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